अभ्यर्थियों एवम् प्रबन्धक/प्रधानाचार्य निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु अति महत्वपूर्ण सूचनाः-
व्यावसायिक शिक्षा एवम् कौशल विकास विभाग,उ0प्र0 द्वारा जारी शासनादेश संख्याः71/2018/ 1686/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2018-26(टी)/2018, दिनांक 11-05-2018 के बिन्दु संख्या-4 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये जो भी फीस निर्धारित की जायेगी, प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उक्त फीस ही संबन्धित संस्थान में जमा की जायेगी।
निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,उ0प्र0 द्वारा जिन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रवेश हेतु अनुपयुक्त पाया जायेगा, उस निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का आवंटन नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिक से अधिक संस्थानों का विकल्प अवश्य दें।
समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये सत्र अगस्त-2018 से होने वाले प्रवेश हेतु व्यवसायवार सीटें विवरणी में भारत सरकार डी0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदर्शित हैं। यदि किसी संस्थान को उक्त में कोई संशोधन वांछित है तो समस्त अभिलेखों सहित भारत सरकार डी0जी0टी0 नई दिल्ली में संशोधन कराकर इस कार्यालय में भी संशोधन करा लें अन्यथा इसके होने वाले परिणाम के लिये वे संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे।